Lockdown 2.0 guidelines : पान ,तम्बाकू,गुटका व खुले में थूकने पर सख्त पाबंदी , 20 अप्रैल के बाद मिलेंगीं रियायतें
एएबी समाचार । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉक डाउन के दूसरे चरण के लिए नए मार्ग-निर्देश जारी कर दिए हैं जिसमे सभी गतिविधियां राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अनुमति देने के बाद शुरू होंगी लेकिन किसी भी गतिविधि शुरू किये जाने के पहले सामाजिक दूरियां बनाये रखने के निर्देशों के सख्त अमल को सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा । गृह मंत्रालय (MHA) COVID19 प्रबंधन के लिए जारी किये गये राष्ट्रीय निर्देश में कहा है कि सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर चेहरे का ढका होना अनिवार्य है. वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा और इसके लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.
यह भी पढ़ें : साइबर अपराधी ऐसे लगा रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों को चूना
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 के दौरान कम जोखिम वाले क्षेत्रों में छूट संबंधी दिशा-निर्देश जारी की है । ये रियायतें 20 अप्रैल से लागू होगी । कटाई और आने वाले दिनों में नए बुवाई कार्य के शुरू होने के मद्देनजर खेती-किसानी से जुड़े कामों को खास छूट दी गई है। हालांकि, इस दौरान सामाजिक दूरियां बरकारार रखने के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। भवन के निर्माण को भी शर्तों के साथ सीमित छूट दी गई है। लॉकडाउन 2.0 के दौरान इन गतिविधियों पर छूट रहेगी।
यह भी पढ़ें : कोरोना संक्रमण से दिवंगत का अंतिम संस्कार उसी शहर में किया जायेगा, जहाँ अंतिम साँस ली
- स्वस्थ्य सेवाएँ चालू रहेंगी...
- खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को कटाई से जुड़े काम करने की छूट रहेगी
- कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और पुर्जे विक्रय की दुकानें खुली रहेंगी
- खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी
- कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर कोई रोक नहीं रहेगी
यह भी पढ़ें : अब बुंदेलखंड के संभागीय मुख्यालय में भी हो सकेगी कोरोना संक्रमण की जांच
- मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, परिवहन चालू रहेगा
- दूध और दुग्ध उत्पाद के संयंत्रों और इनकी आपूर्ति चालू रहेगी
- मवेशियों के चारा से जुड़े संयंत्र , कच्चे पदार्थों की आपूर्ति चालू रहेगी
- ग्रामीण क्षेत्रों में (जो नगर निगम या नगर पालिकाओं के तहत न हों) काम करने वाले उद्योगों को छूट
यह भी पढ़ें : मप्र में अब बिजली के बिल व्हाट्सएप पर भी भेजे जायेंगे
-विशेष आर्थिक क्षेत्र में निर्माण और दूसरे औद्योगिक संस्थानों, निर्यात से जुड़ी इकाइयों को शर्तों के साथ छूट। यहां ये उद्योग अपना काम शुरू कर सकते हैं लेकिन उन्हें कामगारों को अपने परिसर में ही ठहराने का भी इंतजाम करना होगा। कामगारों को कार्यस्थल पर लाने की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी और उसे इस दौरान सामाजिक दूरियां बनाये रखने के मानकों का पालन करना होगा।
- दवा, फार्मा, चिकित्सा उपकरणों समेत जरूरी सामानों के निर्माण और कच्चे पदार्थों से जुड़ीं इकाइयों को छूट
- सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट, जहां भीड़ नहीं हो
- बैंक शाखाएं, एटीएम, डाक सेवाएँ चालू रहेंगी
- ऑनलाइन शिक्षण और दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा
यह भी पढ़ें : मप्र सरकार ने पंजाब के हार्वेस्टर मालिकों से मप्र में आने का किया अनुरोध
- मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी, सामाजिक दूरियां बनाये रखने का सख्ती से पालन करते हुए
- मनरेगा के कामों को सामाजिक दूरियां बनाये रखने का सख्ती से पालन करते हुए किया जाएगा
- मनरेगा में सिंचाई और जल संरक्षण से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी
- आपात काल के हालात में चार चक्का वाहन में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा
- दुपहिया पर सिर्फ एक ही शख्स यानी उसका चालक सवार हो सकता है, उल्लंघन करने पर जुर्माना
- कोई शख्स क्वारंटीन किया गया है मगर नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीईस की धारा 188 के तहत कार्रवाई
यह भी पढ़ें : मप्र सरकार द्वारा विद्यार्थी को पढाई में मदद के लिए टॉप पैरेंट एप जारी
- तेल और गैस क्षेत्र का कार्य चलता रहेगा, इनसे जुड़ीं परिवहन , वितरण , संग्रहण और फुटकर विक्रय से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी
-सामान /कार्गो के लदान व् उतराई के काम को छूट
-जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी उत्पादों , दवाओं, खाद्य सामग्रियों के परिवहन को इजाजत रहेगी
-सभी ट्रकों और माल वाहकों को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक सहायक की इजाजत
- इस बार ट्रकों के मरम्मत की दुकानों को भी छूट, राजमार्गों पर ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि ट्रक चालकों को दिक्कत न हो
यह भी पढ़ें : हालात सामान्य होने के बाद परीक्षा की नईं तारीखों की होगी घोषणा
-रेलवे की मालगाड़ियों को छूट बरकरार
- सभी जरूरी सामानों की आपूर्ति कड़ी की इजाजत
- किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और दूध की दुकानें , मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट बरकरार
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट, डीटीएच और केबल सेवाओं को भी छूट
-आईटी से जुड़ी कंपनियों को कर्मचारियों के 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने की इजाजत (जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप चिह्नित इलाकों में नहीं)
- ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों, इनके संचालकों की गाड़ियों को छूट, इसके लिए इजाजत लेनी होगी
- सरकारी काम में लगीं डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को इजाजत
-निजी सुरक्षा सेवाओं को इजाजत
यह भी पढ़ें : भारत ने विकसित किया कोविड नमूना संग्रह कियोस्क
केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों में भीड़-भाड़ से जुडी गतिविधियों वाली सेवाओं पर सख्त पाबंदियां भी लगाईं गईं हैं ।
केंद्रीय गृह मामलों के मंत्रालय के दिशानिर्देश में कहा गया है कि सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और बार 3 मई तक बंद रहेंगे. इसके साथ ही शैक्षिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, घरेलू, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं तीन मई तक स्थगित रहेंगी.
बताया गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य और जिले से दूसरे जिले तक लोगों की आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं को 3 मई तक प्रतिबंधित किया गया है. Lockdown Phase 2 पर गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल 3 मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे.
यह भी पढ़ें : बॉलीवुड हुआ चकरघिन्नी यक्ष सवाल पर : कब करें नईं फिल्में प्रदर्शित
..कोई रियायत नहीं
कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी. इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा. साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी. आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी. एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा.
.. बड़ी राहत
लॉकडाउन में किसानों को बड़ी राहत मिली है. खेती के काम करने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं. खेत में काम कर सकेंगे. गेहूं काट सकेंगे. उसे बेचने जा सकेंगे. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने वाली मंडिया खुली रहेंगी. इसके अलावा कटाई से जुड़े कृषि वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी पाबंदी के आ जा सकेंगे