Active FASTag Is Must To Avail offers and Discounts-मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
एएबी समाचार। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में राजपत्र में जारी की गयी अधिसूचना के मुताबिक ‘फास्टैग’ ( FASTag) का उपयोग करने वालों को ही टोल शुल्क प्लाजा (Toll Plaza) पर वापसी यात्रा डिस्काउंट या कोई भी अन्य छूट प्राप्त सकेंगीं । जो भी उपयोगकर्ता 24 घंटे के भीतर वापसी यात्रा करने के लिए डिस्काउंट अथवा किसी अन्य स्थानीय छूट का दावा करना चाहते हैं उसके लिए वाहन पर एक वैध कार्यात्मक (active) ‘फास्टैग’ लगाना आवश्यक होगा ।
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राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन करने के लिए राजपत्र अधिसूचना संख्या 534 ई, में अधिसूचित किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के शुल्क प्लाजा पर डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक अहम कदम है । इस तरह की छूट (डिस्काउंट) प्राप्त करने के लिए देय शुल्क का भुगतान केवल प्री-पेड तरीकों , स्मार्ट कार्ड या ‘फास्टैग’ अथवा ऑनबोर्ड यूनिट (ट्रांसपोंडर) या इसी तरह के किसी अन्य उपकरण के जरिए किया जाएगा।
अधिसूचना में नियमों में संशोधनों के बारे में उल्लेख किया गया है कि -
i. 24 घंटे के भीतर वापसी या रिटर्न यात्रा पर डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए, यह ‘फास्टैग’ या इसी तरह के अन्य उपकरण के माध्यम से संभव होगा और स्वत: होगा तथा किसी पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
ii. अन्य सभी मामलों में छूट या डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए, एक वैध ‘फास्टैग’ होना अब अनिवार्य कर दिया गया है।
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नवीनतम संशोधन से यह भी संभव होगा कि जिन मामलों में 24 घंटे के भीतर वापसी या रिटर्न यात्रा के लिए डिस्काउंट उपलब्ध है, उनमें पूर्व रसीद या सूचना की कोई आवश्यकता नहीं होगी और संबंधित नागरिक को छूट अपने-आप मिल जाएगी, बशर्ते कि वापसी यात्रा 24 घंटे के भीतर निश्चित रूप से हो जाए एवं संबंधित वाहन पर एक वैध व कार्यात्मक ‘फास्टैग’ अवश्य लगा हो।
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