• Pan-Adhar Link Deadline :विवरण मिलान नहीं होने पर भी जुड़ सकते हैं पैन -आधार

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    एएबी समाचार नई दिल्ली. अगर आप नहीं  चाहते हैं कि 31 मार्च के बाद आपका पैन कार्ड (PAN Card) निष्क्रिय  हो तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड एक दूसरे जुड़ चुकें हों . आधार-पैन को सम्बद्ध  करने की प्रक्रिया बेहद ही आसान है. इसे आम महज कुछ मिनट में ही घर बैठे पूरा कर सकते हैं. लेकिन इस प्रक्रिया में  परेशानी उन लोगों को आ रही है , जिनके आधार और पैन में दी गई जानकारी एक दूसरे से मेल  नहीं खा है.
     जुड़ाव से पहले UIDAI मेल  करता है विवरण
    ऐसे हजारों करदाता  हैं जिनकी नाम, जन्मतिथि, लिंग  समेत कई जरूरी जानकारी पैन कार्ड और आधार कार्ड में मेल  नहीं करती है. इसके कई कारण हो सकते हैं. आधार और पैन को जुड़ने  की प्रक्रिया में आयकर विभाग  (Department of Income Tax) UIDAI से विवरण  को मेल  कराता  है. अगर दोनों दस्तावेजों  में दी गई जानकारी मेल नहीं करती है तो जुड़ाव का आवेदन ख़ारिज हो जाता है.

    गलत पहचान  या किसी अन्य गड़बडझाले से निपटने के ​लिए UIDAI ने दिसंबर 2017 में ही जरूरी जानकारियों की आंशिक मिलान प्रक्रिया को बंद कर दिया है.

    विवरण मेल नहीं करता है तो क्या करें
    अगर आपका भी पैन-आधार जुड़ाव प्रक्रिया  में मिलान  नहीं  होने की वजह से खरिज हो जाती है तो आपके पास जैविक  आधार प्रमाणन  (Biometric Aadhaar Authentication) का विकल्प होता है. इसके लिए आपको NSDL के पोर्टल से आधार स्थापन निवेदन  (Aadhaar Seeding Request) डाउनलोड करना होगा. इसके बाद आपको अपने नजदीकी पैन सेंटर जाकर ऑफलाइन ही जैविक  आधार प्रमाणन प्रक्रिया पूरी करानी होगी. आप NSDL या UTITSL की वेबसाइट की मदद से अपने नजदीकी पैन केंद्र  के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.. 
     
    आपके पास क्या है दूसरा विकल्प
    यह 1 पन्ने का बेहद ही आसानी प्रपत्र  है, जिसमें आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और दोनों दस्तावेज  में दिए गए नाम को भरना होगा. इसके लिए अलावा आपके पास एक और विकल्प है, जिसकी मदद से आपका काम बन सकता है. आधार-पैन लिंक करने की प्रक्रिया से पहले आपको किसी एक डॉक्युमेंट दस्तावेज  में जरूरी जानकारी को अद्यतन  कराना होगा. इसे पूरा होने के बाद आप खुद ही ऑनलाइन पैन-आधार लिंक कर सकते हैं.

    नहीं किया पैन-आधार लिंक तो क्या होगा?
    हाल ही में वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने संसद में जानकारी दी है कि देश में कुल 48 करोड़ पैन कार्ड जारी किए गए हैं. इसमें से 17 करोड़ पैन कार्ड को आधार से लिंक किया जाना है. मंत्रालय ने यह आंकड़ा 31 जनवरी 2020 तक के लिए दिया था. बता दें कि सरकार ने एक अधिसूचना  जारी कर कहा है कि जिस पैन कार्ड को आखरी तारीख  से पहले लिंक नहीं जाता है तो इसे निष्क्रिय  करार दिया जाएगा. इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जाता है तो ये माना जाएगा कि उस शख्स के पास पैन कार्ड है ही नहीं. इसके बाद अगर वो शख्स अपना पैन कार्ड जरूरी जगहों पर उपलब्ध नहीं कराता है तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा.