Govt to enact new CPA-2019-जिला उपभोक्ता अदालतें देखेंगीं एक करोड़ तक के मामले
एएबी समाचार : केंद्र सरकार ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए दिशा में एक नया बड़ा कदम उठाने जा रही है . २० जुलाई से देश में ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम- 2019 (Consumer Protection Act-2019) लागु करने जा रही है । नए क़ानून के तहत ग्राहकों की हितों की रक्षा ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगी । असल में यह क़ानून पहले से प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम -1986 का ही नया अवतार है ।
Govt to enact new CPA-2019 : २० जुलाई से प्रभावी होगा नया उपभोक्ता कानून
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक आगामी सोमवार यानि 20 जुलाई से प्रभावी होने जा रहे नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 (Consumer Protection Act-2019) के लागू होते ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई नए नियम लागू हो जाएंगे, जो पुराने एक्ट में नहीं थे.
नए कानून के कुछ खास बिंदु
-गुमराह करने वाले विज्ञापनों के खिलाफ हो सकेगी सख्त कार्रवाई
-उपभोक्ता देश के किसी भी उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करा सकेगा
-देश में पहलीबार Online व Tele-shopping कंपनियों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में लिया गया है।
-खाने-पीने की चीजों में मिलावट करने वालों को जुर्माना और जेल का की सजा का प्रावधान किया गया है ।
-दो पक्षों में आपसी सहमति बनाए के लिए उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ बनाया गया है ।
Govt to enact new CPA-2019 : जन हित याचिकाएं भी देखेगी जिला उपभोक्ता अदालतें
-जनहित याचिका अब उपभोक्ता अदालतों में दायर की जा सकेगी.
-जिला उपभोक्ता प्रकोष्ठ में अब एक करोड़ रुपये तक के मामले दाखिल हो पाएंगे
-राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण योग में एक करोड़ से दस करोड़ रुपये तक के मामलों की सुनवाई होगी
-राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण योग में दस करोड़ रुपये से ऊपर के मामलों की सुनवाई होगी