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एएबी समाचार । मप्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन के मामले में  बड़ा निर्णय लिया  है । प्रदेश सरकार  के मुताबिक सभी सुरक्षात्मक उपायों एवं सामजिक दूरी बनाये रखने के मानदंडों का पूरा पालन करते हुए 26 अप्रैल से प्रदेश के संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर सभी गाँवों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकेंगी।  लेकिन  गांव कंटेनमेंट एरिया में है, तो वहां दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। 
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह  चौहान ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर मोहल्लों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकती हैं। शहरों में मुख्य बाजार, मॉल, सिनेमाघर, जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून आदि को खोलने की अनुमति नहीं होगी। चौहान ने बताया कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, खरगोन जिले और संक्रमित क्षेत्रो में कोई भी दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। 
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मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए प्रत्येक जिले में आपदा प्रबंधन समूह  का गठन किया गया है। यह समूह  अपने जिले की परिस्थितियों को देखते हुए दुकानों को खोलने या ना खोलने का फैसला कर सकते हैं। 

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