LockDown 2.0 Relexation : आज से देश भर में खुलेंगी दुकानें, एकल व मल्टीब्रांड मॉल को छूट नहीं
एएबी समाचार । केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए आदेश के तहत कोविड-19 के सिलसिले में लागू लॉक डाउन २.० के तहत बड़ी छूट देते हुए कुछ शर्तों के साथ २५ अप्रैल शनिवार से दुकाने खोले जाने की अनुमति दे दी है।
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गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि निजी प्रतिष्ठानों की श्रेणी में दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत आवासीय परिसरों, पड़ोस और एकांत में चलने वाली सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गयी है।
इसके अलावा नगर निगम व नगर पालिका सीमा के बाहर स्थित वाणिज्यिक परिसरों को भी खोलने की अनुमति दी गयी है ।
हालाँकि आदेश में ऐसे किसी भी छूट से हॉट स्पॉट व कन्टेनमेंट इलाकों को बाहर रखा है ।
लेकिन आदेश में कहा गया है की एकल या मल्टीब्रांड कहीं भी नहीं खुलेंगे ।
आदेश में सख्त हिदायत दी गए है जो दुकाने खुलेंगी वहां केवल आधे कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे और वो भी अनिवार्यतः चेहरों को मास्क से ढकेंगे और सामाजिक दूरी के मानदंडों का सख्ती से पालन करेंगें ।
आदेश के सम्बन्ध में गृहमंत्रालय का स्पष्टीकरण
आदेश के सम्बन्ध में गृहमंत्रालय का स्पष्टीकरण
इस आदेश का तात्पर्य यह है कि:
· ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है। हालांकि, शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानें इनमें शामिल नहीं हैं।
· शहरी क्षेत्रों में, सभी एकल दुकानों, आस-पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है। हालांकि, बाजारों/बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है।
यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही बिक्री करने की अनुमति है।
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शराब की बिक्री के साथ-साथ उन अन्य वस्तुओं की भी बिक्री प्रतिबंधित है, जिनके बारे में कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है।
जैसा कि समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है, उपर्युक्त दुकानों को उन सभी क्षेत्रों, चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी, में खोलने की अनुमति नहीं है, जिन्हें संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियंक्षण क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) घोषित किया गया है।