Monetary Penalty : नगर निगम ने नालियों का उपचार नहीं किया तो हर महीने भरना होगा ५ लाख का जुर्माना
एएबी समाचार । नगर निगम सागर अगर मार्च महीने के अंत तक नालियों के उपचार का शत-प्रतिशत इंतज़ाम नहीं कर पाई तो उसे हर महीने ५ लाख रुपए का आर्थिक दंड भरना होगा । इतना ही जुर्माना अपशिष्ट उपचार संयंत्र शुरू नहीं कर पाने पर भी भरना होगा । इस सिलसिले में आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास पी. नरहरि ने प्रदेश की अन्य सभी नगरीय निकाय के अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिये हैं।
राष्ट्रीय हरित पंचाट के मुताबिक मप्र में ठोस अपशिष्ट निवारण संयंत्र शुरू करने की अंतिम समय सीमा 31 मार्च 2020 तय की है । इस सिलसिले में आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास पी. नरहरि ने सभी नगरीय निकाय के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं। उन्होंने कहा है कि अपशिष्ट उपचार संयंत्र प्रारंभ होने तक सभी नालियों एवं सीवरेज उत्पन्न करने वाले स्त्रोतों का स्थानीय उपचार करें। ऐसा नहीं कर पाने पर प्रति नाली हर माह ५ लाख व अपशिष्ट उपचार संयंत्र शुरू नहीं हो पाने पर ५ लाख रु प्रति माह जुर्माना भरना होगा।
सीवरेज का उपचार नहीं करने पर लगेगा जुर्माना
सीवरेज का समय पर उपचार नहीं करने पर गंगा नदी के प्रकरण में जारी निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति देनी होगी। स्थानीय उपचार नहीं करने पर प्रति नाली प्रतिमाह 5 लाख रूपये और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) नहीं प्रारंभ होने पर प्रति एस.टी.पी. प्रतिमाह 5 लाख रूपये के अर्थदण्ड का प्रावधान है। एन.जी.टी. के आदेशानुसार एस.टी.पी. प्रारंभ होने की तिथि 31 मार्च 2021 है।