एएबी समाचार । वाणिज्यिक कर मंत्री ब्रजेन्द्र सिंह राठौर ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में उपभोक्ताओं को विदेशी मदिरा की बिक्री ऑनलाइन नहीं की जायेगी। नई आबकारी नीति में विदेशी मदिरा के भंडार गृह से से दुकान तक परिवहन के अनुज्ञा ऑनलाइन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है। विदेशी मदिरा के परिवहन अनुज्ञा ऑनलाइन प्रदाय करने का उद्देश्य नकली विदेशी मदिरा की बिक्री और उसके अवैध परिवहन की रोकथाम करना है।
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Online sale of liquor: प्रदेश में विदेशी मदिरा की नहीं होगी ऑनलाइन बिक्री