Income Tax Return : जुर्माने से बचने ३१ दिसम्बर से पहले दाखिल कर दें अपनी आयकर विवरणी...
एएबी समाचार । जिन लोगों ने अभी तक अपनी आयकर विवरणी दाखिल नहीं की है उनके लिए नए साल का पहला शुभकामना सन्देश आयकर विभाग से समय सीमा के अन्दर आयकर विवरणी न भरने के जुर्माने के सन्देश के रूप में आ सकता है । आयकर विवरणी (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी.
अगर आपने इस साल 31 दिसंबर तक अपना आयकर विवरणी (Income Tax Return) नहीं भरी है तो आपको भारी-भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. 2017 के बजट में सरकार ने यह ऐलान किया था कि आयकर की धारा 234F के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 (मूल्यांकन वर्ष 2018-19) से आयकर विवरणी की अंतिम तिथि के बाद भरने वालों को जुर्माना देना होगा.
इसलिए अगर आप अंतिम के बाद और 31 दिसंबर से पहले आयकर विवरणी दाखिल कर रहे हैं तो आपको 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा. लेकिन अगर आप 31 दिसंबर 2019 के बाद और 31 मार्च 2020 से पहले विवरणी दाखिल करते हैं तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है.
अगर आप की "आय" कर के दायरे में नहीं आती है तो आपको विलम्ब शुल्क भरने की जरूरत नहीं है. अगर छोटे करदाता हैं और आपकी कर योग्य आय 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1000 रुपए की जुर्माना देना होगा.
अगर आप की "आय" कर के दायरे में नहीं आती है तो आपको विलम्ब शुल्क भरने की जरूरत नहीं है. अगर छोटे करदाता हैं और आपकी कर योग्य आय 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1000 रुपए की जुर्माना देना होगा.
अगर किसी की कुल आमदनी आधारभूत छूट से ज्यादा नहीं है तो उनके विलम्ब से आयकर विवरणी दाखिल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा. अभी आधारभूत कर छूट 2.50 लाख रुपए की है. वहीं 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम उम्र वाले लोगों के लिए यह सीमा 3 लाख रुपए है. 80 साल से ज्याद उम्र के लोगों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए की है.