Post Office Savings : अब गैर गृह शाखा में भी हो सकेंगे २५ हजार से ज्यादा के चेक ..
एएबी समाचार,नई दिल्ली । डाक घर के बचत खाते (स्मॉल सेविंग अकाउंट) में खाता रखने वालों को डाक विभाग ने बड़ी राहत दी है। विभाग ने घोषणा की है कि अब डाकघर के किसी भी गैर गृह शाखा में 25,000 रुपये से अधिक रकम का भी चेक जमा किया जा सकेगा। इससे पहले, 25,000 रुपये से अधिक रकम का चेक जमा नहीं किया जा सकता था।
पहले के नियम को किया संशोधित
विभाग ने एक आदेश में बचत खाता, लोक भविष्य निधि (PPF), सुकन्या समृद्धि खाता (SSA) तथा आवृत्ति जमा (RD) खातों में डाकघर बचत खाते चेक स्वीकार करने की सीमा से जुड़े नियम को संशोधित किया गया है।
विभाग ने एक आदेश में बचत खाता, लोक भविष्य निधि (PPF), सुकन्या समृद्धि खाता (SSA) तथा आवृत्ति जमा (RD) खातों में डाकघर बचत खाते चेक स्वीकार करने की सीमा से जुड़े नियम को संशोधित किया गया है।
लोगों की पहले से थी शिकायत
दरअसल, लोगों की शिकायत थी कि उन्हें किसी अन्य सीबीएस डाकघर शाखा में पीपीएफ, आरडी तथा सुकन्या समृद्धि खातों में 25,000 रुपये से अधिक रकम का चेक जमा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद डाक विभाग ने नियम को संशोधित करने का यह कदम उठाया है। विभाग का यह कदम खाताधारकों के लिए किसी भी गैर गृह्शाखाओं में बचत खातों, आरडी, पीपीएफ तथा सुकन्या समृद्धि खातों में 25,000 रुपये से अधिक रकम का चेक जमा करने में मददगार साबित होगा।
दरअसल, लोगों की शिकायत थी कि उन्हें किसी अन्य सीबीएस डाकघर शाखा में पीपीएफ, आरडी तथा सुकन्या समृद्धि खातों में 25,000 रुपये से अधिक रकम का चेक जमा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद डाक विभाग ने नियम को संशोधित करने का यह कदम उठाया है। विभाग का यह कदम खाताधारकों के लिए किसी भी गैर गृह्शाखाओं में बचत खातों, आरडी, पीपीएफ तथा सुकन्या समृद्धि खातों में 25,000 रुपये से अधिक रकम का चेक जमा करने में मददगार साबित होगा।
अधिकतम 25 हजार की ही निकासी
आदेश के मुताबिक बचत खाते, आरडी, पीपीएफ तथा एसएसए खाते में क्रेडिट के लिए सीबीएस या कोर केंद्रीकृत बैंकिंग समाधान शाखा द्वारा जारी डाकघर बचत बैंक (POSB) का चेक अगर किसी डाकघर में जमा किया जाता है तो उसे किसी भी दूसरे डाकघर शाखा में स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि, अगर पैसों की निकासी के लिए चेक किसी अन्य डाकघर सीबीएस शाखा में आता है तो इस स्थिति में अधिकतम 25,000 रुपये ही निकाले जा सकते हैं।
आदेश के मुताबिक बचत खाते, आरडी, पीपीएफ तथा एसएसए खाते में क्रेडिट के लिए सीबीएस या कोर केंद्रीकृत बैंकिंग समाधान शाखा द्वारा जारी डाकघर बचत बैंक (POSB) का चेक अगर किसी डाकघर में जमा किया जाता है तो उसे किसी भी दूसरे डाकघर शाखा में स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि, अगर पैसों की निकासी के लिए चेक किसी अन्य डाकघर सीबीएस शाखा में आता है तो इस स्थिति में अधिकतम 25,000 रुपये ही निकाले जा सकते हैं।
डाक विभाग के आदेश के मुताबिक, 'सीबीएस डाकघर द्वारा जारी सभी POSB चेक अगर सीबीएस डाकघर में आते हैं तो उन्हें बराबर का व्यवहार दिया जाना चाहिए और उन्हें उन्मोचन के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए। 25,000 रुपये से अधिक रकम का कोई भी पीओएसबी चेक किसी भी SOLs में नकद आहरण के लिए स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।'
(केंद्रीकृत बैंकिंग समाधान में तमाम विभागीय डाकघरों को सेवा प्रदाता (SOL) कहा जाता है।)
(केंद्रीकृत बैंकिंग समाधान में तमाम विभागीय डाकघरों को सेवा प्रदाता (SOL) कहा जाता है।)