Income Tax Calender : आयकर विभाग ने करदाताओं की सहूलियत के लिए जारी किया कैलंडर
एएबी समाचार, नई दिल्ली । आयकर विभाग (Income Tax Department) ने करदाताओं (Taxpayers) की सहूलियत के लिए साल 2020 का कैलेंडर जारी किया है. इसमें कर से जुडी सभी जानकारी दी गई है. नया कैलेंडर जारी होने से आप समय पर अपना 'कर' का भुगतान कर सकेंगे. आयकर विभाग ने सभी करदाताओं को ई-मेल के जरिए ये कैलेंडर भेजा है. इस कैलेंडर को 'File-it-yourself' Calender का नाम दिया गया है. इस कैलेंडर के मुताबिक चौथी तिमाही का अग्रिम कर जमा करने की आखिरी तारीख 15 मार्च है. आयकर विभाग का यह कैलेंडर में 31 दिसंबर 2019 को खत्म हुई तिमाही में बकाया टीसीएस और टीडीएस को चुकाने का ध्यान भी दिलाता है.
जानें 2020 की महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में-
15 मार्च- आकलन वर्ष 2020-21 की चौथी एवं आखिरी तिमाही के अग्रिम कर भुगतान की आखिरी तारीख है.
31 मार्च- 31 मार्च 2019 के लिए बिलेटेड या पुनरीक्षित ITR दाखिल कर दें. इसमें उस तरह के ITR शामिल किए जाते हैं. जिनका अभी तक मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ है.
15 मई-वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही के लिए टीसीएस विवरण को जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई 2020 है .
31 मई- अगर आपने TDS जमा किया है तो आपको इसका विवरण भी देना होता है. इसलिए पिछले तिमाही के TDS का विवरण 31 मई 2020 तक जमा करना है.
15 जून- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अग्रिम कर की पहली किस्त के भुगतान करने की समय सीमा है.
31 जुलाई- व्यक्तिगत तौर पर कर विवरणी दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. विभाग विशेष परिस्थियों में इसकी तारीख को आगे खिसका सकता है.
15 सितंबर- अग्रिम कर का दूसरी किश्त जमा करने की अंतिम तारीख है. इससे आपको सुविधा होगी और दंड से भी बच पाएंगे.
30 सितंबर- जिन लोगों का खाता सम्पादित होता है और व्यापारिक कर भरने वालों के लिए 30 सितंबर अंतिम तिथि है.
15 दिसंबर- आयकर के इस कैलेंडर के मुताबिक अगर आप अग्रिम कर जमा करते हैं तो आपको मूल्यांकन वर्ष 2020-21 के तीसरे किश्त की राशि जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है.