• Aadhaar Pancard Link: आधार- पैन कार्ड लिंक नहीं कराने पर बिगड़ सकता है नए साल के जश्न का जायका

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    एएबी समाचार, नई दिल्ली ।  क्रिसमस और ने साल के जश्न में डूबने की तैयारी में लगे लोगों को एक हिदायत दी जा सकती है कि अगर उन्होंने अब तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है तो वो  अब देर न करें । इस काम में लापरवाही से  उनके नए साल के जश्न का जायका बिगड़ सकता है । 

    अच्छा होगा अगर लोग आयकर विभाग  द्वारा तय  पैन और आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 के पहले अपने  आधार व पेन कार्ड को आपस में सम्बद्ध करा लें   . अगर ऐसा नहीं हुआ तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) पैन कार्ड को 'अमान्य' घोषित कर सकता है.  इसके बाद अवैध पैन के तहत जो भी कानूनी प्रावधान होगा, उसका पालन  किया जाएगा. इसे माना जाएगा कि व्यक्ति ने पैन के लिए आवेदन ही नहीं किया है.'

    आयकर विभाग के इस आदेश के बाद सभी पैन कार्ड धारकों के लिए जरूरी हो गया है वो अपने पैन और आधार को समय रहते लिंक कर लें. इसे ऑनलाइन या फिर SMS के माध्यम से सम्बद्ध  किया जा सकता है. बता दें कि यह लगातार 7वां ऐसा मौका है जब पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है.

     आप अपने पैन और आधार को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से या फिर एसएमएस के माध्यम से भी लिंक कर सकते हैं. इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लिंक आधार का एक सेक्शन है. आपको यहां अपना पैन और आधार नंबर डालना होगा. इसके बाद एक OTP के माध्यम से इसे लिंक किया जा सकता है.

     दूसरे विकल्प में आपको 567678 या 56161 पर SMS भेज सकते हैं. इसके लिए आपको UIDPAN<SPACE><12 अंकों का  आधार नंबर><Space>< 10 अंकों  का पैन नंबर डालकर दिए गए नंबर पर भेजना होगा.

     पैन और आधार को लिंक करते समय आपको इस बात ध्यान रखना होगा कि दोनो दस्तावेजों  पर आपका नाम, लिंग , जन्मतिथि एक ही होना चाहिए.

     अगर इनमें दस्तावेज  में कोई छोटा अंतर भी होता है तो आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा.

     कुछ मामलों में जहां पैन और आधार पर नाम बिल्कुल अलग है, पैन और आधार की जोड़ने की प्रक्रिया विफल  हो जाएगी. आपको दोनों में से किसी एक दस्तावेज  का ब्यौरा  बदलने की जरूरत होगी.