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एएबी समाचार / सूचना एवं प्रसारण मिन्त्रालय ने एक परामर्श जारी कर सभी टेलीविजन चैनलों और केबल ऑपरेटरों से कहा है कि वे परिचर्या और वाद-विवाद कार्यक्रमों तथा रिपोर्टिंग करते समय कार्यक्रम संहिता का कड़ाई से पालन करें।  यह परामर्श अयोध्‍या भूमि विवाद मामले में आज उच्‍चतम न्‍यायालय के निर्णय के बाद आया है। मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी कार्यक्रम में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसमें धर्मों और समुदायों की आलोचना की गयी हो तथा जिससे राष्‍ट्र विरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता हो। परामर्श में यह भी कहा गया है कि कार्यक्रमों में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे अदालतों की अवमानना होती हो और राष्‍ट्र की अखंडता पर असर पड़ता हो।

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