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एएबी समाचार। शहर के मकरोनिया क्षेत्र  में स्थित मॉल में खरीददारी करने आने वाले लोगों को पसंदीदा सामान खरीदने के बाद जिस दिक्कत का सामना करना पड़ता है वह है मॉल संचालकों द्वारा केरी बैग खरीदने के लिए दवाब डालना।  मॉल संचालक ग्राहकों को उनके झोले अन्दर ले जाने नहीं देते हैं और हज़ारों का माल खरीदने पर भी ५ से १० रूपए का झोला भी मुहैया नहीं करते ।

कुछ इसी तरह का वाकया चंडीगढ़ के एक मॉल में हुआ जहाँ पर बिग बाज़ार मॉल में एक उपभोक्ता से सामान ले जाने के लिए झोला के लिए अलग से पैसे वसूलने पर उपभोक्ता अदालत ने मॉल पर जुर्माना ठोका है ।
 फोरम ने बिग बाजार को दस हजार रुपये उपभोक्ता विधिक सहायता खाते  में जमा करवाने के साथ शिकायतकर्ता को 500 रुपये प्रकरण का खर्च देने का आदेश दिया है. इसके साथ ही शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए एक हजार रुपये और कैरी बैग के लिए वसूले गए 18 रुपये भी वापस करने के लिए कहा है.

पंचकूला निवासी बलदेव ने फोरम को दी शिकायत में बताया कि वे 20 मार्च 2019 को बिग बाजार में खरीददारी करने गए थे। बिलिंग काउंटर कर्मचारी ने उससे कैरी बैग के लिए 18 रुपये अलग से वसूल किए. इसके लिए बलदेव ने मना भी किया और कहा कि यह गैरकानूनी है लेकिन कर्मचारी नहीं माना.

परेशान होकर बलदेव ने उपभोक्ता    फोरम का दरवाजा खटखटाया. वहीं, बिग बाजार ने अपने पक्ष में दलील रखते हुए कहा कि कैरी बैग के शुल्क  के बारे में उन्होंने स्टोर पर प्रदर्शन पटल पर  किया हुआ है और इस बारे में ग्राहक को भी बताया गया था. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद उपभोक्ता अदालत ने  ने अपना यह फैसला सुनाया है.

 एक मामले में पहले भी चडीगढ़ की उपभोक्ता अदालत ने जनवरी में एक पीड़ित उपभोक्ता पंकज चंद्गोथिया  के मामले में स्थानीय मॉल एलंत मॉल के लाइफ स्टाइल इंटरनेशनल स्टोर को कैरी बैग के का मूल्य अलग से वसूलने पर उपभोक्ता अदालत ने अपने फैसले में कहा की उपभोक्ता से केरी बैग के लिए अलग से पैसे वसूलना " कीमत से अतरिक्त पैसा लेने की श्रेणी में आता है ।
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