# Magnificent MP : मप्र में हो रहे हैं नगरीय निकायों में लालफीताशाही खत्म करने के प्रयास..
एएबी समाचार / मध्यप्रदेश में सभी नगरीय निकायों में लालफीताशाही खत्म करने के प्रयास किये जा रहे हैं। यहाँ पहली बार सभी के हित में रियल एस्टेट पॉलिसी बनाई गई है। पंजीयन , म्यूटेशन और स्टॉम्प डयूटी सहित अन्य जरूरी कार्यों के लिये एकल खिड़की व्यवस्था बनाई गयी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने मैग्नीफिसेंट एमपी इन्वेस्टर्स समिट-2019 के समानांतर सत्र 'अर्बन मोबिलिटी एण्ड रियल एस्टेट' में यह बातें कहीं। श्री सिंह ने कहा कि शहरों में अगले 5 वर्ष में लगभग एक लाख 8 हजार 722 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्य करवाये जायेंगे।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में पहली बार भवन निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिये मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कलेक्टर गाइड लाइन के रेट में कमी की है। नजूल की एनओसी 30 दिन में देने का प्रावधान किया गया है। सिंह ने कहा कि नई रियल एस्टेट पॉलिसी में 2 हेक्टेयर से कम जमीन में भी कॉलोनी बनाने की अनुमति दी गई है।
एक राज्य -एक पंजीयन
श्री सिंह ने बताया कि कॉलोनाइजर्स के लिये एक राज्य -एक पंजीयन की व्यवस्था की गई है। इसका हर 5 साल में नवीनीकरण करवाना होगा। भू-उपयोगिता प्रमाणपत्र ऑनलाईन मिलेंगे। बड़े शहरों के पास सेटेलाईट टाउनशिप विकसित करने के साथ ही शहरों का विस्तारीकरण भी किया जायेगा। श्री सिंह ने कहा कि बड़े उद्योग हर जगह नहीं है, लेकिन बिल्डर सभी शहरों में है। इनको प्रोत्साहित करना जरूरी है।
तीव्र रेल परिवहन
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि प्रदेश में मेट्रो ट्रेन के साथ ही तीव्र रेल परिवहन पर भी काम किया जायेगा। मेट्रो ट्रेन शहर के अंदर और रैपिड रेल दो शहरों के बीच चलाई जायेगी। उन्होंने बताया कि अगले 5 साल में शहरों में 2 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलाई जायेंगी। इसके लिये नई ई-वाहन नीति बनाई गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों में टैक्स मात्र एक प्रतिशत लगेगा।
रेरा के अध्यक्ष अंटोनी डिसा ने कहा कि प्रदेश में नागरिकों, कॉलोनाइजर्स और निवेशकों के हित में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। उन्होंने कहा कि रेरा का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को मकान का अधिग्रहण समय पर दिलवाना है। डिसा ने बताया कि अब कालोनियों में रहवासी संघर्ष समिति के स्थान पर रहवासी सहयोग समिति गठित हो रही हैं।
भवन अनुमति के लिये 27 के स्थान पर मात्र 5 दस्तावेज
प्रमुख सचिव संजय दुबे ने एमपी भू सम्पदा नीति -2019 और ई-वाहन नीति की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अब भवन अनुमति के लिये 27 के स्थान पर मात्र 5 दस्तावेज लगेंगे। 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित कालोनियों में वाणिज्यिक गतिविधियों के लिये निर्धारित शर्तों पर अनुमति दी जायेगी। बंधक भूखंडों को तीन चरण में मुक्त किया जायेगा। कॉलोनियों के चरणबद्ध विकास की अनुमति भी दी जायेगी। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाने की बाध्यता नहीं होगी। इसके स्थान पर मिलने वाली राशि का उपयोग गरीबों के मकान बनाने के लिये किया जायेगा। किफायती रहवास के लिये अतिरिक्त एफएआर की अनुमति दी जायेगी। निवेशकों को भूमि पूलिंग की सुविधा मिलेगी। किरायेदारी को भी प्रोत्साहित किया जायेगा। उन्होंने विभिन्न योजनाओं में किये जा रहे कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी भी दी।
मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य
चेयरमेन एण्ड मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया सीमेंट्स एन. श्रीनिवासन ने कहा कि अर्बन मोबिलिटी और रियल एस्टेट के मामले में मध्यप्रदेश पॉयनियर स्टेट है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश राइट ट्रेक पर चल रहा है। श्री श्रीनिवासन ने बताया कि अभी 32 प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं। जल्दी ही यह प्रतिशत 40 होगा। उन्होंने कहा कि मेट्रो शहरों के लिये विकास की कुँजी है। श्री श्रीनिवासन ने कहा कि शहरों में बेहतर जीवन , चिकित्सा सुविधाएँ, रोजगार और शिक्षा की बेहतर संभावनाएँ होना जरूरी है। वक्ताओं ने श्रोताओं की शंकाओं का समाधान भी किया। संचालन वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवासन जैन ने किया