Liquor Shops : प्रदेश में Green Zone में मदिरा की सभी दुकाने खुलेंगी
एएबी समाचार । प्रदेश के मदिरा प्रेमियों की लिए अच्छी खबर है । केंद्र व प्रदेश की सरकारों ने उनके कंठ को तर करने की रास्ते खोले दिए हैं । प्रदेश सरकारों ने केंद्र सरकार द्वारा लाल ,हरे और नारंगी रगों की वर्गीकरण में बंटे जिलों की हिसाब से मदिरा व भांग की दुकाने खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है । राज्य शासन ने प्रदेश में
नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मदिरा एवं भांग दुकानों के संचालन की
जोनवार वर्गीकृत जिलों में नई व्यवस्था 5 मई से लागू की है।
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प्रदेश में मदिरा एवं भांग दुकाने भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइड लाइन के अनुसार खोले जाने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर को परिपत्र जारी किया गया है।
नई व्यवस्था के मुताबिक प्रदेश में रेड जोन में आने वाले भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन जिलों में मदिरा एवं भांग की समस्त दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। रेड जोन के अन्य जिलों जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्वी निमाड़(खण्डवा), देवास एवं ग्वालियर जिलों के मुख्यालय की शहरी क्षेत्रों की दुकानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की मदिरा एवं भांग की दुकानें संचालित की जाएंगी।
ऑरेंज जोन के अंतर्गत आने वाले खरगौन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिन्दवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिण्डौरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना एवं रीवा के कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर शेष मदिरा एवं भांग दुकानें संचालित की जाएंगी। ग्रीन जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों की सभी मदिरा एवं भांग दुकानों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा।
सभी लायसेंसियों को निर्देशित किया गया है कि वे दुकानों पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा वाणिज्यिक कर विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी एसओपी और दो गज की दूरी का पालन भी सुनिश्चित करें।
आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि दुकानों का संचालन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही किया जा सकेगा। मदिरा दुकानों से सभी तरह की शासकीय औपचारिकताएँ पूर्ण कराई जाएंगी तथा दुकानों के संचालन के लिए लायसेंसधारी और उनके कर्मचारियों को ही पास जारी किए जाएंगे। मदिरा भंडार गृहों को भी अनुमति जारी करने के संबंध में कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं।