#Single Use Plastic Ban :प्रदेश में ५० माइक्रोन से ज्यादा मोटी प्लास्टिक व थर्माकोल के उपयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं ..
एएबी समाचार /भोपाल/सागर/ एकल उपयोग प्लास्टिक व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों के संघ ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव एस आर मोहंती पूर्व मुख्य मंत्री दिग्विजय सिंह अध्य्क्ष गोविंद गोयल से मुलाकात की उन्हें अपने व्यवसाय में आने वाली दिक्कतों से अवगत कराया एवम प्लास्टिक व्यापार में आ रही समस्यायों के निवारण की बात की इस पर मोहंती ने भारत सरकार के स्पष्ट निर्देशो के अभाव में उद्योगपतियों एवम व्यवसायियों को 51 माइक्रोन से ऊपर के पॉलीथिन एवं डिस्पोजल पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नही लगाने का आश्वाशन दिया।
स्थानीय व्यवसायी व मप्र प्लास्टिक एसोसिएशन इंदौर के सदस्य अनिल जसवानी ने बुंदेलखंड के बिजनेस समाचार पोर्टल "ऑल अबाउट बिजनेस " को बताया कि नगरिय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर ,नगर पालिक निगम के आयुक्तों व नगर पालिका परिषद् ओ परिषदों के मुख्य नगर पालिका अधिकारों को लिखे अर्ध शासकीय पत्र में निर्देश दिए हैं की ५० माइक्रोन से ज्यादा मोटी प्लास्टिक के खिलाफ दंडात्मक कारवाई न की जाए I पत्र में प्रश्नाधीन एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए विभिन्न विकल्प अपनाने व जन जागरूकता अभियान चलाकर जनता को इसके उपयोग को कम करने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा हैI
जसवानी ने बताया की प्रमुख सचिव से मुलाकात करने वाले प्लास्टिक व्यवसायी संगठनों में उनका संगठन भी शामिल था। मुलाकात में मुख्य सचिव ने माना कि कुछ नगरीय निकायों में एकल उपयोग से मुलाकात करने गए प्लास्टिक व्यवसाय से जुड़े डिस्पोजल सामग्री एवम सभी प्रकार के 50 माइक्रोन से अधिक मोटी प्लास्टिक के विक्रेताओ एवं उत्पादकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है जो अनुचित है जबकि किसी भी प्रकार डिस्पोजल प्लास्टिक सामग्री एवं थर्माकोल आदि पर किसी प्रकार की प्रतिबंध के विधिक प्रावधान नहीं है। मप्र के मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिवों को निर्देशित किया कि आगामी आदेश तक कही भी नगर निगम नगर पालिका द्वारा इस उद्योग एवं इससे जुड़े व्यापारियों को किसी तरह से प्रताड़ित नही किया जाए।