जून 2021

Guidelines- घर-पहला-विद्यालय-और-माता-पिता-पहले-शिक्षक-केंद्रीय-शिक्षा-मंत्री

एएबी समाचार@ केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने अपने ट्वीट में कहा कि महामारी के इस 'न्यूनॉर्मल' में माता-पिता की भूमिका को बच्चों के विकास और सीखने के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए,इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य उनकी साक्षरता के स्तर की परवाह किए बिना विद्यालय बंद होने के दौरान बच्चों की सहायता करने में उनकी भागीदारी और जुड़ाव से संबंधित'क्यों', 'क्या', और 'कैसे' के बारे में जानकारी प्रदान करना है। उन्होंने आगे कहा कि घर पहला विद्यालय है और माता-पिता पहले शिक्षक हैं।

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घर आधारित शिक्षण के दिशानिर्देश माता-पिता के लिए एक सुरक्षित व आकर्षक वातावरण और एक सकारात्मक सीखने का माहौल बनाने की जरूरत पर जोर देते हैं, वे बच्चे से वास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और स्वस्थ खाते हैं, इसी समय बच्चों के साथ मस्ती भी करते हैं। ये दिशानिर्देश केवल माता-पिता के लिए ही नहीं, बल्कि देखभाल करने वालों, परिवार के अन्य सदस्यों, दादा-दादी, समुदाय के सदस्यों, बड़े भाई-बहनों के लिए भी हैं, जो बच्चों की बेहतरी को बढ़ावा देने के काम में लगे हुए हैं।

ये दिशानिर्देश बच्चों के घर पर शिक्षण की सुविधा को लेकर माता-पिता और अन्य लोगों के लिए कई सरल सुझाव प्रदान करते हैं।ये सुझाव योग्य गतिविधियां राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)2020 के तहत स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों के अनुरूप हैं।

 

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आयु-उपयुक्त कला गतिविधियों को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यानी बुनियादी चरण (उम्र 3-8 वर्ष), प्राथमिक चरण (उम्र 8-10 वर्ष), माध्यमिक चरण (उम्र 11-14 वर्ष) और द्वी तीयक चरण : किशोरावस्था से वयस्क आयु तक (उम्र 14-18)।ये गतिविधियां सरल और सुझाव योग्य हैं, जिन्हें स्थानीय जरूरतों और संदर्भों के लिए अनुकूलित और अपनाया जा सकता है।ये दिशानिर्देश तनाव या आघात के तहत बच्चों के लिए एक चिकित्सा के रूप में कला की भूमिका को प्रोत्साहित करते हैं।

वहीं ये दिशानिर्देश बच्चों की सीखने की कमियों की निगरानी और उन्हें दूर करके उनके शिक्षण में सुधार लाने पर महत्व देते हैं। दस्तावेजीकरण में माता-पिता का शिक्षकों के साथ सहयोग करना और बच्चे अपने सीखने में जो प्रगति कर रहे हैं, उस पर चिंतन करना शिक्षकों व माता-पिता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

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ये दिशानिर्देश विद्यालयों को घर पर छात्रों को होमवर्क और अन्य पाठ्यक्रम से संबंधित गतिविधियों, निर्णयों और योजना बनाने में सहायता करने और उन्हें विद्यालय के फैसलों में शामिल करने के बारे में जानकारी और विचार प्रदान करके माता-पिता को शामिल करने की सलाह देते हैं। माता-पिता को न्यूजलेटर, ई-मेल, स्मृति पत्र आदि भेजने जैसे संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें उनके माता-पिता देख सकते हैं। वे इस संबंध में मार्गदर्शन के लिए शिक्षकों से संपर्क कर सकते हैं।ऐसी अन्य एजेंसियां और संगठन हैं जो एसएमसी/ग्राम पंचायत, विद्यालय प्रशासकों आदि से मांगे जा सकने वाली इन चीजों के बारे में जानकारी देने की सुविधा प्रदानकरते हैं।

  

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कम पढ़े-लिखे या निरक्षर माता-पिता की सहायता करने के लिए दिशानिर्देशों में एक अलग अध्याय शामिल किया गया है।कम साक्षरता वाले माता-पिता को सहायता प्रदान करने के लिए विद्यालय, शिक्षक और स्वयंसेवक सुझाव योग्य कदम उठा सकते हैं।

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एएबी समाचार@
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने एक वर्चुअल माध्यम से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि 16 जनवरी से देश के 256 जिलों में  गोल्ड ज्वैलरी योजना की अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू हो गई है।

डीजी, बीआईएस ने अनिवार्य हॉलमार्किंग के पहलुओं के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि अनिवार्य हॉलमार्किंग शुरू में देश के 256 जिलों के साथ शुरू हो गई है, जिनमें परख करने और हॉलमार्किंग करने के केंद्र मौजूद हैं। उन्होंने आगे कहा कि 40 लाख रुपये के सालाना लेन देन वाले ज्वैलर्स को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी जाएगी। 

हॉल मार्किंग से छूट

भारत सरकार की व्यापार नीति के अनुसार आभूषणों का निर्यात और पुन: आयात - अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए आभूषण, सरकार द्वारा अनुमोदित बी2बी घरेलू प्रदर्शनियों के लिए आभूषणों को भी अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी जाएगी। घड़ियाँ, फाउंटेन पेन और विशेष प्रकार के आभूषण जैसे, कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ को हॉल मार्किंग से छूट दी जाएगी।  

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ज्वैलर्स का पंजीकरण

उन्होंने आगे बताया कि ज्वैलर्स का पंजीकरण एक बार के लिए होगा और पंजीकरण के लिए ज्वैलर्स से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी भी निर्माता, आयातक, थोक व्यापारी, वितरक या खुदरा विक्रेता जो कीमती धातु की वस्तुओं को बेचने में लगे हुए हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से बीआईएस के साथ पंजीकृत होना होगा। 

हालांकि, कारीगर या निर्माता जो ज्वैलर्स के लिए काम करने के आधार पर सोने के आभूषणों का निर्माण कर रहे हैं और श्रृंखला में किसी को बिक्री से सीधे संबंधित नहीं हैं, उन्हें पंजीकरण के लिए छूट दी गई है।

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जौहरी पर शुद्धता की जिम्मेदारी

डीजी को ब्रीफिंग करते हुए, बीआईएस ने कहा कि हॉलमार्क बिक्री के पहले चरण पर किया जाएगा जो निर्माता, थोक विक्रेता, वितरक या खुदरा विक्रेता हो सकता है। हॉलमार्क वाले आभूषणों में 2 ग्राम तक की वृद्धि या कमी में बदलाव की अनुमति जौहरी पर शुद्धता की जिम्मेदारी के साथ दी जाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि हॉलमार्किंग के लिए सोने की शुद्धता की श्रेणी को बढ़ाने के लिए ज्वैलर्स की हमेशा से भारी मांग रही है। इसे देखते हुए हॉलमार्किंग के लिए अतिरिक्त कैरेट यानी 20, 23 और 24 कैरेट के सोने की भी अनुमति होगी।

बिना हॉलमार्क वाले आभूषण ज्वैलर्स का विक्रय ..

यह स्पष्ट किया गया कि घरों में उपलब्ध पुराने बिना हॉलमार्क वाले आभूषण ज्वैलर्स को बेचे जा सकते हैं। श्री तिवारी ने कहा कि ज्वैलर्स उपभोक्ता से बिना हॉलमार्क के पुराने सोने के आभूषणों को वापस खरीदना जारी रख सकते हैं और सोने के आभूषणों के निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को पर्याप्त समय देने के लिए अगस्त के अंत तक कोई जुर्माना नहीं लगेगा।

 

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कम्प्यूटरीकृत लेखा-जोखा रखा जाएगा

एएंडएच केंद्रों के वर्कफ़्लो ऑटोमेशन के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए, डीजी बीआईएस ने कहा कि आभूषणों की प्राप्ति से लेकर हॉलमार्किंग तक प्रत्येक कार्य को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा और प्रत्येक कार्य का दिनांक और समय के साथ पूरा लेखा जोखा रखा जाएगा। 

हॉलमार्क में छह अंकों का शुद्धता कोड शामिल होगा

उन्होंने कहा कि हॉलमार्किंग के चरण तक जॉब नंबर निर्दिष्ट करने के बाद भी नमूने की गुमनामी को बनाए रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अब से हॉलमार्क में बीआईएस मार्क और शुद्धता के साथ छह अंकों का कोड शामिल होगा और अत्यधिक पारदर्शिता के लिए ज्वैलर को डिलीवरी वाउचर जारी किए जाएंगे।

योजना के कार्यान्वयन के दौरान संभावित रूप से सामने आने वाले मुद्दों पर गौर करने के लिए सभी हितधारकों, राजस्व अधिकारियों और कानूनी विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की जाएगी।

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हॉलमार्किंग उपभोक्ताओं को अनावश्यक भ्रम से बचाएगी

भारतीय मानक ब्यूरो की हॉलमार्किंग योजना के तहत, ज्वैलर्स हॉलमार्क वाले आभूषण बेचने और परीक्षण और हॉलमार्किंग केंद्रों को मान्यता देने के लिए पंजीकृत हैं। बीआईएस (हॉलमार्किंग) विनियमों को 14.06.2018 से लागू किया गया था। हॉलमार्किंग उपभोक्ताओं यानी ज्वैलरी खरीदारों को सही विकल्प चुनने में सक्षम बनाएगी और सोना खरीदते समय उन्हें किसी भी अनावश्यक भ्रम से बचाएगी।

मकसद भारत को विश्व में एक प्रमुख स्वर्ण बाजार केंद्र बनाना 

सोने की शुद्धता/सुंदरता, उपभोक्ता संरक्षण के लिए तीसरे पक्ष के आश्वासन के माध्यम से सोने के आभूषणों की विश्वसनीयता और ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने के लिए आभूषणों/कलाकृतियों की हॉलमार्किंग की आवश्यकता है। यह कदम भारत को विश्व में एक प्रमुख स्वर्ण बाजार केंद्र के रूप में विकसित करने में भी मदद करेगा।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछले पांच वर्षों में ए एंड एच केंद्रों में हर साल 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्षों में ए एंड एच केंद्रों की संख्या 454 से बढ़कर 943 हो गई है। वर्तमान में 943 परख करने और हॉलमार्किंग करने वाले केंद्र संचालित हैं। इसमें से 84 एएचसी विभिन्न जिलों में सरकारी सब्सिडी योजना के तहत स्थापित किए गए हैं।

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