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एएबी समाचार । प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिये सभी उप पंजीयक कार्यालयों में पंजीयन कार्य के लिये पक्षकारों की उपस्थिति जैवमापक , सत्यापन, अंगूठा और हस्ताक्षर आदि की कार्यवाही को 31 मार्च तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। पंजीयन महानिरीक्षक यह जानकारी देते हुए बताया है कि दस्तावेजों का पंजीयन कराने के लिये देय पंजीयन फीस 31 मार्च, 2020 तक रात्रि 12 बजे के पहले तक जमा कराने पर आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 की दरें प्रभावी नहीं होंगी। साथ ही संपत्ति का मूल्यांकन, स्टॉम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क, उपकर तथा अन्य अतिरिक्त आदि वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुरूप ही मान्य होंगे।
महानिरीक्षक पंजीयन ने बताया कि यह कार्यवाही विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार की विभिन्न एडवाइजरी द्वारा नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) को वैश्विक आपदा घोषित किये जाने पर बचाव की दृष्टि से उपरोक्त निर्णय लिया गया है। उन्होंने समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयकों को निर्देश दिये हैं कि सभी पंजीयन कार्यालयों में शासन के इस निर्णय का पालन सुनिश्चित करायें।

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